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डीएम के निर्देश पर भी नहीं खोला क्रय केंद्र, सिठऊमताना समिति के सचिव के खिलाफ केस

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कानपुर देहात। रसूलाबाद में सिठऊमताना साधन सहकारी समिति के सचिव ने डीएम के अनुमोदन के बाद भी धान क्रय केंद्र संचालित नहीं किया। आदेश अवहेलना पर समिति के सचिव/केंद्र प्रभारी पर सोमवार को एडीसीओ ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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ब्लॉक रसूलाबाद की सिठऊमताना साधन सहकारी समिति में पीसीएफ का धान क्रय केंद्र बनाने का अनुमोदन डीएम ने दिया था। इसके बाद क्रय केंद्र प्रभारी/साधन सहकारी समिति सचिव रामचंद्र वर्मा से क्रय केंद्र खोलने का प्रस्ताव व तैयारी आदि का ब्योरा उपलब्ध करने के निर्देश जारी किए गए।
हालांकि सचिव ने कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया। इस पर 29 नवंबर को उसे नोटिस जारी की गई। अलबत्ता उसने क्रय केंद्र खोलने से इन्कार कर दिया। क्रय केंद्र नहीं खुलने से किसान धान बेचने के लिए परेशान होने लगे।
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उच्चाधिकारियों के निर्देश की अवहेलना करने व राजकीय कार्य में बाधा डालने को लेकर डीएम जेपी सिंह ने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता को क्रय केंद्र प्रभारी/ सचिव पर रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।
अपर जिला सहकारी अधिकारी सुशील कुमार सिंह ने रसूलाबाद थाने में तहरीर दी थी। सोमवार को पुलिस ने क्रय केंद्र प्रभारी/सचिव पर रिपोर्ट दर्ज कर ली। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता देवेंद्र वर्मन ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने वाले क्रय केंद्र प्रभारी रामचंद्र वर्मा पर आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
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