कानपुर देहात। अकबरपुर के उमरन स्थित जमीन के बैनामा में तथ्य छिपाकर स्टांप शुल्क चोरी की गई। जमीन के करीब आबादी और आंशिक बाउंड्रीवॉल बनी मिली। एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट ने 32 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
सुल्तानपुर पेराजोर निवासी जीत सिंह ने छह नवंबर 2025 को उमरन स्थित 0.3865 हेक्टेयर कृषि भूमि क्रय की थी। बैनामा में दर्शाए गए तथ्यों की पड़ताल के लिए 26 फरवरी 2026 को डीएम ने मौके का निरीक्षण किया। इसमें पाया गया कि तथ्य छिपाकर कम स्टांप शुल्क जमा किया गया। जमीन के करीब मकान व आबादी मिली। वहीं करीब 27 रनिंग मीटर में 10 फीट ऊंची बाउंड्रीवॉल पायी गई। स्टांप व निबंधन शुल्क मिलाकर कुल 354410 रुपये कम अदा करने कर वाद दायर किया गया।
एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में सुनवाई हुई। नोटिस पर क्रेता उपस्थित हुए और कम अदा किया गया स्टांप व निबंधन शुल्क जमा कराने की प्रार्थना की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। बैनामा की छायाप्रति अवरुद्ध कर दी। 32 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अब कुल 38610 रुपये व डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया है। एक माह में संपूर्ण धनराशि जमा नहीं करने पर वसूली की जाएगी।