रसूलाबाद। दीपावली वाले दिन पटाखे के झोले में हुए विस्फोट से मासूम की जान चली गई थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक के बेटे के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू की थी। गुरुवार को पुलिस आरोपी पिता को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी जनार्दन प्रताप सिंह ने बताया कि लोहिया नगर रसूलाबाद निवासी अब्दुल दिलशाद उर्फ शाका के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम, लापरवाही के कारण बेटे की जान जाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसकी लापरवाही के कारण चार अन्य लोग जख्मी हुए। इस मामले में छानबीन करने के बाद आरोपी को जेल भेजा गया है। वह पटाखे कहां से लाता था और किसे बेचते था, इसके साथ ही कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है।
बता दें कि 12 नवंबर की शाम पांच बजे के करीब आजाद चौक से सुभाष चौक के बीच दिलशाद उर्फ शाका का बेटा सूफियान (12) पटाखों का झोला लेकर जा रहा था। इसी दौरान झोले में अचानक से विस्फोट हुआ और उसके चीथड़े उड़ गए। जबकि हादसे में पास खड़े चार अन्य लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। धमाके के बाद एटीएस, फोरेंसिक व पुलिस अधिकारियों ने कई बिंदुओं पर जांच की। जांच के दौरान एटीएस को विस्फोटक पटाखे का पाया गया था। कोई संदिग्ध गतिविधि न पाए जाने पर लापरवाही के मामले में उप निरीक्षक शिशुपाल सिंह ने दिलशाद उर्फ शाका के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।