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Irfan Solanki Case: पुलिस को मिली इरफान की ज्यूडिशियल रिमांड, चार मामलों में कोर्ट ने दी है मंजूरी

Thu, 02 Feb 2023 06:10 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

जाजमऊ आगजनी, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा समेत अन्य मामलों में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी की रिमांड पुलिस को मिली है। कोर्ट ने चारों मामलों में 13 फरवरी तक के लिए रिमांड मंजूर की है। 
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इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर में जाजमऊ आगजनी, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने सहित अन्य मामलों में जेल में बंद आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा में आज गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की कोर्ट में पेश किया गया।

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यहां पुलिस ने चार अन्य मामलों में इरफान के लिए ज्यूडिशियल रिमांड की मांग की। कोर्ट ने चारों मामलों में 13 फरवरी तक के लिए रिमांड मंजूर कर लिया है। बता दें कि दिनभर चली न्यायिक कार्रवाई के दौरान इरफान सोलंकी लगभग 4:30 घंटे कोर्ट में रहे।
इस दौरान एक पुराने मामले में उनके बयान भी कोर्ट में दर्ज किए गए। बांग्लादेशी नागरिक डॉ. रिजवान का निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इरफान के लेटर हेड का उपयोग हुआ था। इसमें धोखाधड़ी का मुकदमा मूलगंज थाने में दर्ज हुआ है।

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इस मामले को लेकर अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से तीखी बहस हुई। कोर्ट में बहस के दौरान दोनों पक्षों की ओर से कई तर्क रखे गए। हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की रिमांड अर्जी मंजूर कर ली है।
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