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अनुच्छेद 370 के खत्म होने पर देश विरोधी बयान देने के आरोप में सांसद ओवैसी के खिलाफ याचिका

Mon, 19 Aug 2019 07:43 PM IST
शिखा पांडेय यूपी डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
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अनुच्छेद 370 - फोटो : अमर उजाला
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फर्रुखाबाद जिले में सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सीजेएम न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इसमें अनुच्छेद 370 के खत्म होने पर देश विरोधी बयान देने का आरोप लगाया गया है। सीजेएम ने कायमगंज कोतवाली से रिपोर्ट दर्ज है या नहीं, इस संबंध में आख्या मांगी है।
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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव रायपुर खास निवासी बिलाल गौस खान ने अशोका रोड नई दिल्ली निवासी सांसद असदुद्दीन ओवैसी पुत्र सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता दीपक द्विवेदी व परम मिश्रा के माध्यम से याचिका दायर की है।

इसमें कहा कि आतंकवाद से त्रस्त जम्मू एवं कश्मीर में वर्तमान सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अनुच्छेद 370 एवं 35ए को खत्म कर लाखों कश्मीरियों को भविष्य में मुख्यधारा से जोड़ा है। इससे देश के दुश्मन पड़ोसी मुल्क के काले मंसूबों पर भी पानी फिर गया है।
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16 अगस्त को सुबह मोबाइल पर समाचार सुन रहा था। तभी एक चैनल पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक रैली को संबोधित करते हुए बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोग बहुत चालाक होते हैं, यह अचानक रिएक्ट नहीं करते। 1987 में चुनावों में धांधली का दो साल बाद बदला लिया था।

यही अब भी होने वाला है। यह लोग बाजा बजाएंगे ... 56 इंच का सीना कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस बयान के माध्यम से वर्ष 1989-90 में आतंकी संगठनों द्वारा किए गए सांप्रदायिक हमले एवं कश्मीरी पंडितों के नरसंहार तथा उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करने की घटनाओं की पुनावृत्ति कराने की सीधी धमकी है।

जो देश में धार्मिक भावनाओं को भड़का कर देश का माहौल बिगाड़ने एवं दुश्मन देश के नापाक मंसूबों में उसका साथ देने की नीयत से दिया गया है। ये राजद्रोह की श्रेणी में आता है। सांसद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को दायर की गई याचिका पर सीजेएम ने कायमगंज कोतवाली से दो सितंबर तक आख्या मांगी है।
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