उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तिथियां भले ही घोषित न हुई हों पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आयोग ने निर्वाचन कार्यालयों को ई-बुक जारी कर दिया है, जिसमें चुनाव लड़ने वालों के लिए दिशा निर्देश हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्रधान पद के प्रत्याशी 75 हजार तो जिला पंचायत सदस्य डेढ़ लाख तक खर्च कर सकेंगे।
पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार पर बढ़ते खर्च को देखते हुए आयोग ने प्रत्याशियों को राहत दी है। पंचायत चुनाव में जमानत राशि से लेकर खर्चो में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचन विभाग को जारी ई बुक में कुछ ऐसी ही जानकारियां भेजी गईं हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ग्राम पंचायत सदस्य 10 हजार, प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य 25 हजार, जिला पंचायत सदस्य डेढ़ लाख खर्च कर सकेंगे।
कुछ इस तरह निर्धाति हुई खर्च सीमा
पद
ग्राम पं सदस्य 10000
प्रधान 75000
क्षेत्र पंचायत 75000
जिला पंचायत डेढ़ लाख
नामांकन पत्र व जमानत राशि
पद नामांकन जमानत राशि
प्रधान 300 2000
ग्राम पंचायत सदस्य 150 500
क्षेत्र पंचायत प्रमुख 800 5000
क्षेत्र पंचायत सदस्य 300 2000
जिला पंचायत सदस्य 500 4000