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चुनाव लड़ने के लिए जरूरी नहीं चरित्र प्रमाणपत्र

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कानपुर देहात। पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए चरित्र प्रमाण की अनिवार्यता नहीं है। आपराधिक इतिहास वालों को शपथपत्र व घोषणापत्र लगाना होगा। इसके बाद भी दावेदार चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पुलिस दफ्तर के रोज चक्कर काट रहे हैं। इससे पुलिस कार्यालय में भीड़ हो रही है। हर किसी के मन में डर है कि कहीं नामांकन पत्र निरस्त न कर दिया जाए।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। दावेदारों में इस बार चर्चा फैल गई कि नामांकन के दौरान पुलिस की तरफ से जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। इससे चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दावेदार एसपी दफ्तर के चक्कर लगाने लगे। प्रतिदिन 50 से अधिक लोग दफ्तर जाकर चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ऐसे में दफ्तर में अन्य काम प्रभावित हो रहे हैं। कई बार पुलिस कर्मी जवाब देते हुए नाराज होने लगते हैं। इसके बाद भी ऐसे लोगों के आवागमन पर रोक नहीं लग पा रही है। कुछ तो पुलिस कर्मियों के मना करने के बाद भी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं।
वहीं चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दफ्तर के आसपास कुछ दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। वह गांवों से आने वाले दावेदारों को चरित्र प्रमाण पत्र की प्रक्रिया काफी जटिल बताकर आसानी से बनवाने का सौदा कर रहे हैं। उपजिला निर्वाचन अधिकारी पंकज वर्मा ने कहा कि चरित्र प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं है। आपराधिक इतिहास के संबंध में शपथ पत्र व घोषणा पत्र लगाया जाएगा।
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