दुर्घटना के दोषी को एक साल की सजा इटावा। अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने एक व्यक्ति को टक्कर मारने व उसकी मौत हो जाने के बीस साल पुराने मामले में एक आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। साढे़ तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अरविंद्र कुमार निवासी रम्पुरा औरैया रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया कि उसका भाई अजमेर सिंह अपनी बाइक से दावत खाकर 17 जून 2004 को भरथना आ रहा था। जब वह विधूना रोड पर इटैली मार्ग के पास पहुंचा। तभी कार सवार ने कार को लापरवाही के साथ चलाकर उसे टक्कर मार दी। इससे वह सड़क पर जा गिरा। सिर में गंभीर चोट आने पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार के चालक सुरेद्र चंद्र निवासी बदरियन पुरवा कन्नौज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने उसके खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए। संवाद
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आर्म्स एक्ट के तीन दोषियों को मिजी सजा
इटावा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए आर्म्स एक्ट के तीन आरोपियों को दोषी पाया। उन्हें सजा सुनाई व जुर्माना भी लगाया। कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2009 में दीपक बाथम निवासी करन पुरा को आर्म्स एक्ट के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए थे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उसे 19 दिनों के कारावास की सजा सुनाई। एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। बढ़पुरा थाना पुलिस ने वर्ष 2013 को सोनू बधोरिया निवासी कसोहा थाना बढ़पुरा को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी पाया और जेल में बिताई अवधि की सजा व डेढ़ हजार का जुर्माना लगाया। चौबिया थाना पुलिस ने वर्ष 2014 में राजीव कुमार निवासी नगला मचे थाना कुर्रा मैनपुरी को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए। कोर्ट ने राजीव को जेल में बिताई अवधि की सजा व दो हजार का जुर्माना लगाया। संवाद