फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kanpur News: धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत नहीं

विज्ञापन
विज्ञापन
कानपुर। ऑपरेशन महाकाल के तहत दर्ज धोखाधड़ी के एक मुकदमे में हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के ग्राम अर्रा निवासी मोती सिंह की जमानत अर्जी अपर जिला जज 11 सुभाष सिंह ने खारिज कर दी है।
विज्ञापन


शिवम केसरवानी और उसके दोस्त अशोक कुमार कुशवाहा को जरौली निवासी सोनू सिंह तोमर और अर्रा निवासी मोती सिंह ने खाड़ेपुर स्थित दो मंजिला भवन दिखाया। बाद में रामप्रकाश वर्मा के मकान के कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उक्त मकान को दर्शनलाल का बताकर 57.50 लाख रुपये में बेच दिया गया। फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा दी गई। कब्जा दिलाने के लिए कहा तो अतिरिक्त दस लाख रुपये की मांग की। विरोध करने पर गाली-गलौज कर जानमाल की धमकी दी थी। शिवम ने हनुमंत विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें मोती सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मोती ने जमानत अर्जी दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने गंभीर अपराध मानकर अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें