कानपुर। सड़क के किनारे, नदियों, जलमार्गों, झीलों, नालों या सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का कूड़ा फेंकने व डंप करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश न मानने वालों पर पहली बार में पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। इसी तरह दोबारा कूड़ा फेंकने पर 10,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना होगा। वहीं, यदि संस्था या निकाय की ओर से कूड़ा फेंका या डंप किया जाता है तो 25,000 से 50,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना होगा।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अजीत कुमार सुमन ने बताया कि आदेश में कहा गया है कि संबंधित नगर निगम के आयुक्त, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी इसकी माॅनीटरिंग के लिए अधिकारियों को नामित करेंगे।
साथ ही इसकी लोगों को जानकारी हो सके लिए इसके लिए संबंधित नगर निकाय होर्डिंग्स, बैनर आदि के माध्यम से प्रचार, प्रसार भी करेंगे।