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अब शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर कराना नहीं होगा आसान, ये नियम भी पढ़ लें

Sat, 02 Feb 2019 03:38 PM IST
शिखा पांडेय यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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अब पिता की अर्जी पर ही शस्त्र लाइसेंस बेटे के नाम ट्रांसफर हो सकेगा। पहले बेटे के आवेदन पर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। बाद में पिता का हलफनामा लिया जाता था।
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कानपुर में एडीएम सिटी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वरासत के शस्त्र लाइसेंस की व्यवस्था में पिछले सप्ताह बदलाव किया है।
 
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70 साल से ज्यादा उम्र या लाइसेंस के 25 साल पूरे होने पर मां या पिता अपना लाइसेंस बेटे या बेटी के नाम कर सकते हैं।

पिता या मां के निधन के बाद भी बेटे या बेटी शस्त्र लाइसेंस अपने नाम करा सकते हैं। 
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