अब पिता की अर्जी पर ही शस्त्र लाइसेंस बेटे के नाम ट्रांसफर हो सकेगा। पहले बेटे के आवेदन पर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। बाद में पिता का हलफनामा लिया जाता था।
कानपुर में एडीएम सिटी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वरासत के शस्त्र लाइसेंस की व्यवस्था में पिछले सप्ताह बदलाव किया है।