राहुल गांधी व अधिवक्ता विनोद शुक्ला की फाइल फोटो
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कानपुर के अधिवक्ता विनोद शुक्ला की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। विनोद शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी ने मीडिया के सामने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की।
दायर याचिका में अधिवक्ता ने कहा था कि अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने एक सभा में चौकीदार चोर है की टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट से जोड़ा था। साथ ही उद्योगपति अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जाने का आरोप लगाया था।
विनोद शुक्ला ने बताया कि शीर्ष अदालत की ओर से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। इसे लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई।