अपर श्रमायुक्त क्षेत्रीय, शमीम अख्तर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पहले के 29 श्रम कानूनों को खत्म कर चार श्रम संहिता कानूनों को 21 नवंबर 2025 से लागू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी श्रम कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन शीघ्र ही बदलाव की अधिसूचना सरकार द्वारा जारी कर दी जाएगी।
नए कानूनों से संबंधित समाधान पोर्टल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ये कानून श्रमिक और कर्मचारी हित में लाए गए हैं। नियोक्ताओं की जिम्मेदारी और प्रभावी की गई है। केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी आरपी श्रीवास्तव, उप श्रमायुक्त अजय मिश्रा, भविष्य निधि संगठन के आयुक्त सर्वेश्वर सिंह, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहायक निदेशक पवन कुमार, उप कारखाना निदेशक सचिन यादव ने भी विचार रखे। इस मौके पर अजय शुक्ला, रामनरेश अवस्थी, हर्षवर्धन गुप्ता, आरके त्रिपाठी, असित कुमार सिंह, एसएन सिंह, गौरव बाजपेई, राजन अवस्थी, सुखदेव मिश्रा, एसएएम जैदी आदि थे।