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Kanpur Labor Law News: नए श्रम कानूनों से कामगारों को मिलेगी नई शक्ति, अपर श्रमायुक्त कार्यालय में हुआ सेमिनार

Fri, 24 Jul 2026 06:47 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर

सार

Kanpur News: अपर श्रमायुक्त कार्यालय और श्रम विधि सलाहकार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को सर्वोदयनगर स्थित अपर श्रमायुक्त सभागार में नई श्रम संहिताओं  पर सेमिनार आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि नई श्रम संहिताएं श्रमिकों को अधिक अधिकार और सुरक्षा प्रदान करेंगी तथा श्रम व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाएंगी।
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श्रम संहिताओं पर आयोजित सेमिनार - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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अपर श्रमायुक्त कार्यालय, श्रम विधि सलाहकार एसोसिएशन के संयुक्त सहयोग में शुक्रवार को सर्वोदयनगर स्थित अपर श्रमायुक्त सभागार में नए श्रम संहिता कानूनों पर सेमिनार का आयोजन किया। इसमें कहा गया कि नए श्रम संहिता कानूनों से कामगारों को नई शक्ति मिलेगी।

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अपर श्रमायुक्त क्षेत्रीय, शमीम अख्तर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पहले के 29 श्रम कानूनों को खत्म कर चार श्रम संहिता कानूनों को 21 नवंबर 2025 से लागू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी श्रम कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन शीघ्र ही बदलाव की अधिसूचना सरकार द्वारा जारी कर दी जाएगी।
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नए कानूनों से संबंधित समाधान पोर्टल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ये कानून श्रमिक और कर्मचारी हित में लाए गए हैं। नियोक्ताओं की जिम्मेदारी और प्रभावी की गई है। केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी आरपी श्रीवास्तव, उप श्रमायुक्त अजय मिश्रा, भविष्य निधि संगठन के आयुक्त सर्वेश्वर सिंह, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहायक निदेशक पवन कुमार, उप कारखाना निदेशक सचिन यादव ने भी विचार रखे। इस मौके पर अजय शुक्ला, रामनरेश अवस्थी, हर्षवर्धन गुप्ता, आरके त्रिपाठी, असित कुमार सिंह, एसएन सिंह, गौरव बाजपेई, राजन अवस्थी, सुखदेव मिश्रा, एसएएम जैदी आदि थे।
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