इस वेबसाइट पर करना होगा आवेदन
शासन ने अब इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया है। इससे जहां बिचौलियों से उन्हें निजात मिल जाएगी, जो पात्रों का काफी पैसा हजम कर जाते थे। वहीं, विभाग पर भी स्थानीय राजनीतिज्ञों का दबाव खत्म हो जाएगा। योजना के पात्र वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार नंबर होना जरूरी है।
स्वत: हो जाएगा सत्यापन
आवेदन के साथ आधार नंबर संलग्न होने के कारण नाम, पता, उम्र आदि की जांच स्वत: हो जाएगी। विभाग को सिर्फ यह पता करना रहेगा कि आवेदक कहीं शादीशुदा तो नहीं हैं। जितने आवेदक रहेंगे, उनकी शादी सामूहिक विवाह में करा दी जाएगी। ऑफलाइन आवेदन होने पर पात्र का नाम, पता, उम्र का भी सत्यापन करना पड़ता था।
शासन ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था शुरू की है। आवेदन करते ही आधार कार्ड से अपने आप नाम, पता और उम्र का सत्यापन हो जाएगा। फिर जिला स्तर से सत्यापन कराया जाएगा। -त्रिनेत्र सिंह, समाजकल्याण अधिकारी