Kanpur News: सपा विधायक इरफान सोलंकी ने एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में अर्जी देकर राज्य सभा चुनाव में मतदान की अनुमति मांगी थी। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने अर्जी खारिज कर दी है।
कानपुर में जाजमऊ आगजनी व फर्जी आधार कार्ड समेत कई अन्य मामलों में फंसे विधायक इरफान सोलंकी ने 27 फरवरी को राज्यसभा में होने वाले मतदान में शामिल होने के लिए एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में अर्जी देकर अनुमति मांगी थी। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने अर्जी खारिज कर दी है।
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विधायक की ओर से कोर्ट में दी गई अर्जी में तर्क रखा गया था कि वह सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और राज्यसभा की मतदाता सूची में उनका नाम शामिल है। लोकतांत्रिक देश में मतदान का अधिकार मतदाताओं को संविधान के तहत संवैधानिक अधिकार के रूप में दिया गया है।
राज्यसभा के मतदान में विधायक व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि अपनी विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में मतदान करता है ऐसी स्थिति में उन्हें मतदान में शामिल होने की अनुमति दी जाए। वहीं अभियोजन की ओर से डीजीसी दिलीप अवस्थी व एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने विरोध करते हुए तर्क रखा कि इरफान की यह अर्जी पैरोल या शॉर्ट टर्म बेल की श्रेणी में आती है। इसकी सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने क्षेत्राधिकार न होने की बात कहते हुए इरफान की अर्जी को खारिज कर दिया है।