कानपुर। जिले में खाद की बिक्री में अनियमितताओं को लेकर कृषि विभाग ने 10 समितियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए है। समितियों ने 16 दिन मे पांच मिट्रिक टन से अधिक खाद बेच दी थी। समिति संचालक बिक्री का ब्योरा भी नहीं दिखा सके।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि एक से 16 अप्रैल के बीच पांच मीट्रिक टन से अधिक खाद बेचने वालों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। विभाग ने उनसे खरीदार किसानों का नाम, पता और खेती का रकबा समेत पूरी जानकारी देने के लिए कहा था। एक सप्ताह का समय भी दिया गया, लेकिन तय समय सीमा में अधिकांश समितियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि अब भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिए जाएंगे।
इन पर हुई कार्रवाई
मेसर्स एम पैक्स, महुआगांव-सरसौल — 19.62 मीट्रिक टन
एम पैक्स, दलेलपुर-ककवन — 11.97 मीट्रिक टन
एम पैक्स, स्योढ़ारी-पतारा — 5.40 मीट्रिक टन
एम पैक्स, डोडवा जमौली-शिवराजपुर — 7.965 मीट्रिक टन
एम पैक्स, सैंबसू-बिल्हौर — 21.600 मीट्रिक टन
एम पैक्स, मखौली-घाटमपुर — 10.80 मीट्रिक टन
एम पैक्स, बौसर-सरसौल — 13.095 मीट्रिक टन
एम पैक्स, बरौली-बिल्हौर — 7.200 मीट्रिक टन
एम पैक्स, कमसान-बिल्हौर — 15.75 मीट्रिक टन
किसान सेवा केंद्र, मकनपुर मोड़-बिल्हौर — 12.15 मीट्रिक टन