विधायक कुलदीप सेंगर
विधायक प्रकरण की जांच कर रही सीबीआई ने किशोरी के पिता को पिटाई के बाद इलाज कराए बिना जेल भेजने की घटना में किशोरी के पिता की न्यायालय में पैरवी करने वाले अधिवक्ता शहंशाह आलम से शनिवार को विस्तार से जानकारी ली। मालूम हो कि तीन अप्रैल की देर शाम दिल्ली से आकर तारीख पेशी करने के बाद अपने गांव जा रहे किशोरी के पिता के साथ विधायक के भाई अतुल सेंगर व उनके साथियों ने मारपीट की थी। इसके बाद विधायक के दबाव में पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ ही मारपीट और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया था।