बड़े होटलों में भोजन करने पर जेब होगी ज्यादा ढीली
एक अप्रैल से आयकर और जीएसटी के नियमों में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। कर चोरी रोकने के लिए अब 10 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटीएन पोर्टल से इनवाइस जारी होगी। वहीं, बड़े होटलों के रेस्टारेंटों में भोजन करना महंगा हो जाएगा। 100 रुपये की रोटी खाने पर 18 प्रतिशत जीएसटी अलग से चुकाना होगा। इसी तरह टीडीएस में कटौती ज्यादा हो रही है, तो करदाता आवेदन कर सकेंगे।
फार्म-13 आयकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा
सीए शिवम ओमर ने बताया कि टीडीएस कटौती यदि अधिक दर से हो रही है तो करदाता इसे कम करने और निजात पाने के लिए आयकर पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए फार्म-13 आयकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आयकर विभाग तीन से छह सप्ताह में इसका सत्यापन करने और संतुष्ट होने पर घटी दर का प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा।