कानपुर देहात। शिवली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई एडीजे-13/पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को अदालत ने साक्ष्यों व गवाह के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड लगाया है।
एक गांव की महिला ने 27 अप्रैल 2018 को शिवली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि सचिन निवासी बैजूपुरवा उसकी नाबालिग बेटी को खींचकर बगीचे में ले गया और छेड़छाड़ की। पुलिस ने तहरीर पर सचिन के खिलाफ छेड़छाड़, पाॅक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की। साथ ही विवेचना करते हुए वास्तविक तथ्यों के आधार पर साक्ष्य संकलन किया। इसके बाद पांच मई 2018 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सचिन को दोषी ठहराया। उसे तीन साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।