पिता की हत्या के बाद मिली उम्रकैद की सजा
औरैया में चार बीघा जमीन की लालच में वृद्ध पिता की हत्या कर शव बड़े बक्से में छिपा देने में दोषी पुत्र को जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक लाख दस हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है। मामला एरवाकटरा थाना क्षेत्र के गाजीपुर का है। 24 जनवरी 2016 को रामप्रकाश पुत्र जयलाल जाटव ने रिपोर्ट लिखाई कि 23 जनवरी की रात उसकी भाभी कमला देवी पत्नी बाबूराम घर आई थीं।
उन्होंने बताया कि पुत्र मुन्ना लाल व उसकी पत्नी सरिता देवी तुम्हारे भाई बाबूराम (75) के नाम चार बीघा जमीन को अपने नाम रजिस्ट्री कराने को लेकर झगड़ा-फसाद कर रहे हैं। इस पर वह 24 जनवरी को भाई बाबूराम के घर पहुंचा। देखा कि भतीजा और उसकी पत्नी कहीं जा रहे थे। उसने भतीजे मुन्ना लाल से बाबूराम के विषय में पूछा तो मुन्ना लाल ने कहा कि वह कहीं चले गए हैं, शाम तक आ जाएंगे।