दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस साल की सजा
यूपी के महोबा में चार साल पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट अधिनियम कोर्ट की अदालत ने मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए दोषी को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका।
पांच अगस्त 2015 को कोतवाली कुलपहाड़ के ग्राम ठठेवरा निवासी एक 14 साल की किशोरी गांव के हैंडपंप में पानी भरने गई थी। तभी गांव का ही प्रेमचंद्र अहिरवार पुत्र दामोदर अहिरवार किशोरी को पकड़कर अपने घर में ले गया। जहां पर उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। काफी देर तक किशोरी को अपने घर में रखे रहा।