22 मई को उसकी जेल के अंदर तबियत बिगड़ी तब अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में शिकायती पत्र देकर पुलिस हिरासत में की गई मारपीट की शिकायत की। सीजेएम के आदेश पर आरोपी का तीन डॉक्टरों के पैनल से मेडिकल परीक्षण कराया गया। जिसकी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को भेजी गई है। उधर, सीओ सिटी रामप्रवेश राय का कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। जिसमें कहीं भी चोट के निशान नहीं हैं। आरोपी पर चोरी के दो मामले दर्ज हैं। जिस पर कार्रवाई की गई।