औरैया में इकतरफा प्यार में कामयाबी न मिलने पर सरेराह प्रेमिका को गोली से उड़ाने वाले को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) लल्लू सिंह ने फैसले में टिप्पणी भी की है।
न्यायाधीश ने कहा जो व्यक्ति अपने प्यार की हत्या कर सकता है, वह समाज में किसी की भी हत्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति का समाज में स्वच्छंद विचरण घातक है। हत्या की वारदात एक जनवरी 2017 को विधूना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी।
मां और भाभी के साथ मंदिर (थान) से लौट रही 23 वर्षीय युवती की दोपहर लगभग 1:30 बजे स्कूल के पास सरेराह गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। पिता ने विधूना कोतवाली में डेविड गुप्ता उर्फ छोटे पुत्र वेद प्रकाश गुप्ता निवासी रुरुगंज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोपी ने मामले को ऑनर किलिंग बताते हुए मृतका के घर वालों को घेरने की कोशिश की थी लेकिन वह इसे साबित नहीं कर सका। आरोप पत्र के बिंदुओं के अध्ययन, एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी व सुधीर गौतम तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुननेे के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने खास टिप्पणी के साथ डेविड गुप्ता उर्फ छोटे को सजा सुना दी।