यूपी के महोबा जिले में पांच माह की जुड़वा बेटियों की गला दबाकर हत्या करने के आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला जज अल्ला रक्खे खां की अदालत से उम्रकैद की सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की अदायगी न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
घटना 16 जुलाई 2016 को अजनर थाना क्षेत्र के ग्राम गुढ़ा में हुई थी। गुढ़ा में रहने वाले सुखदयाल कुशवाहा उर्फ बबलू ने जुआ खेलने से रोकने पर पत्नी सहोद्रा से मारपीट की थी। इससे नाराज पत्नी पांच माह की जुड़वा बेटियां रीता और गीता को छोड़कर मायके चली गई थी। इसके बाद आपा खोए सुखदयाल ने दोनों बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अगले दिन 17 जुलाई को इस जानकारी पर घर पहुंची सहोद्रा ने 18 जुलाई 2016 को पति सुखदयाल के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
केस की सुनवाई के दौरान गवाह की भूमिका में सहोद्रा पति के हाथों बेटियों की हत्या की बात से मुकर गई थी। शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने घटना के वक्त बेटियों के पास पिता के अलावा और किसी के न होने का तर्क रखा। साथ ही बच्चियों की गला दबाकर हत्या किए जाने की बात मेडिकल रिपोर्ट में पुष्ट होने का हवाला भी दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने सुखदयाल को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।