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Kanpur News: सास को जिंदा जलाकर मारने वाली बहू को उम्रकैद

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कानपुर। सास को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाकर मार डालने वाली बहू को अपर जिला जज 14 की कोर्ट ने उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जाजमऊ के तिवारीपुर निवासी अंशू उर्फ प्रियंका की शादी सुजीत कुमार से हुई थी। अंशू अक्सर पति सुजीत और सास किरन देवी से झगड़ा करती थी। 2 नवंबर 2020 की रात को झगड़ा होने पर सुजीत दो बच्चों के साथ कमरे में चला गया और उसकी भांजी आकांक्षा किचन में सोने चली गई। अंशू ने कमरे और किचन में बाहर से कुंडी लगा दी और सास पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। चीख सुनकर सुजीत और आकांक्षा ने दरवाजा पीटा तो कुंडी खुल गई थी। सुजीत ने कंबल डालकर आग बुझाई और मां को कांशीराम ट्रामा सेंटर ले गए वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। सुजीत ने पत्नी अंशू के खिलाफ चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन की ओर से पति सुजीत, दृष्टिबाधित भांजी आकांक्षा समेत दस गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मरने से पहले किरन के बयान का मोबाइल से वीडियो बनाया गया था जिसकी सीडी को कोर्ट में मृत्युपूर्व बयान के रूप में पेश किया गया। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अंशू को हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई।
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सुजीत के घर में उसकी दृष्टिबाधित भांजी आकांक्षा भी रहती थी। कोर्ट में गवाही के दौरान उसने बताया था कि मामी अंशू नानी किरन को शाम से ही गालियां दे रही थी। नानी ने मुझे लेटने के लिए कहा तो मैं किचन में जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद नानी की आवाज आई कि अंशू ने जला दिया।
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