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हरदोई: दुष्कर्म में पूर्व प्रधान समेत दो को आजीवन कारावास, 12 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

Mon, 12 Oct 2020 09:07 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
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सांकेतिक तस्वीर
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हरदोई जिले में 12 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज सप्तम विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट संगीता कुमारी ने पूर्व प्रधान समेत दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष अभियोजक वीरेश सिंह ने बताया कि बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की महिला को भूमि का पट्टा किया गया था। जब पट्टा किया गया था, तब गांव के प्रधान हरद्वारी थे।

पट्टा मिलने से प्रधान नाराज थे और रंजिश मानते थे। 23 सितंबर 2008 को शाम करीब छह बजे महिला सास के साथ शौच के लिए गई थी। जब वह वहां से लौट रही थी तो रास्ते में उसे प्रधान हरद्वारी ने पकड़ लिया व राजबहादुर ने तमंचा लगा दिया।
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जान से मारने की धमकी देकर दोनों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। मामले में तीन लोग और नामजद किए गए थे। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर हरद्वारी व राजबहादुर को दुष्कर्म का दोषी करार देकर सजा सुनाई। वहीं मुकदमे के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत ने ये भी आदेश दिया कि अर्थदंड की जमा होने वाली धनराशि में से आधी पीड़िता को दी जाए।
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