चूल्हे पर खाना गिरने के विवाद के बाद साथी की हत्या कर शव केमिकल से जलाने के दोषी मजदूर को अपर जिला जज षष्टम ने उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतक के पिता को दी जाएगी।
गोंडा के रहने वाले सियाराम, रामू, संतराम और ओमप्रकाश बांसमंडी स्थित भल्ला टिंबर हाउस में मजदूरी करते थे। 19 मई 2010 की रात को रामू खाना बना रहा था। चूल्हे पर खाना गिरने पर सियाराम ने रामू की डंडे से पीटकर हत्या कर दी।