रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की वेबसाइट पर जारी प्रोजेक्ट का पंजीकरण कराने के लिए बिल्डरों को अंतिम मौका दिया गया है। बिल्डर 31 जनवरी 2019 तक पंजीयन शुल्क और इसके चार गुना धनराशि के बराबर पेनाल्टी भरकर पंजीकरण करा सकेंगे। इस अवधि के बाद जारी प्रोजेक्ट का पंजीकरण नहीं होगा। इन्हें अवैध मानते हुए रेरा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रदेशभर में बन रहे सभी आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट का रेरा की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।