कानपुर देहात। मैथा तहसील के करचल की जमीन के बैनामा में तथ्य छिपाकर स्टांप शुल्क की चोरी की गई। निरीक्षण में आबादी के करीब जमीन मिली। सहायक आयुक्त स्टांप की कोर्ट ने 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अब 96, 820 रुपये व डेढ़ फीसदी साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
कुशलपुर करचल निवासी तारावती ने 15 मार्च 2018 को 0.0510 हेक्टेयर जमीन क्रय की थी। एक शिकायत पर की उप निबंधक ने 16 मार्च 2022 को स्थलीय जांच की। इसमें बैनामा भूमि आबादी के करीब मिली। इसी जमीन के गाटे पर पूर्व में प्लाट बिक्री करने की स्थित साफ हुई। स्टांप शुल्क कम अदा करने पर सहायक आयुक्त स्टांप की कोर्ट में सुनवाई हुई। नोटिस पर क्रेता पक्ष ने कम जमा किया स्टांप शुल्क जमा कराने की प्रार्थना की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। बैनामा की छायाप्रति अवरुद्ध कर दी। 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अब 96, 820 रुपये व डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया है। संपूर्ण धनराशि एक माह में जमा न करने पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।