प्राधिकरण के अनुसार इन सभी मामलों में बिना मानचित्र पास कराए निर्माण और प्लॉटिंग की जा रही थी। सील किए गए परिसरों को गंगाघाट थाने की पुलिस अभिरक्षा में सौंपने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा देवारा खुर्द में गौरी शुक्ला व अन्य के 600 वर्ग मीटर निर्माण, सहजनी क्षेत्र में देशराज चौहान (सिंह प्रॉपर्टी सॉल्यूशन) की 5000 वर्ग मीटर प्लॉटिंग और पिंडोखा में देवी प्रसाद द्वारा संचालित 2000 वर्ग मीटर के अवैध गेस्ट हाउस (बांके बिहारी पार्टी लॉन) पर धारा 27 और 28 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने साफ किया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
प्रवर्तन अधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी जमीन या प्लॉट की खरीद से पहले केडीए से लेआउट स्वीकृति की जानकारी जरूर लें और निर्माण हमेशा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराएं, ताकि भविष्य में आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।