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केडीए ने मानसून में की राहतों की बारिश

Thu, 14 Jul 2016 01:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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विकास नगर स्थित सिग्नेचर सिटी के मॉडल को देखते कमिश्नर मो. इफ्तिखारुद्दीन, केडीए वीसी जयश्रीभोज व अन्य अधिकारी। - फोटो : amarujala
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कानपुर। केडीए की बुधवार को हुई 119वीं बोर्ड बैठक में संशोधित बाइलॉज के प्रावधानों को अंगीकार करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया। अब 150 वर्गमीटर से लेकर 300 वर्गमीटर तक स्टिल्ट पार्किंग समेत चार मंजिला और 300 से लेकर 2000 वर्गमीटर वाले भूखंड पर पांच मंजिला इमारतें बनाई जा सकेंगी। 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली योजनाओं में तालाब निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है। अमर उजाला ने इससे संबंधित खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी।
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केडीए सभागार में मंडलायुक्त मुहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी 17 प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया। बैठक में केडीए वीसी जयश्री भोज, एडीएम सिटी अविनाश सिंह, एडीएम (देहात) नीरज श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त (प्रथम) विनोद कुमार गुप्ता, केडीए सचिव केपी सिंह, सीएटीपी आशीष शिवपुरी, चीफ इंजीनियर वीके गोयल, केडीए बोर्ड सदस्य महेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे।
केडीए में लगेगी मानचित्र अदालत
आवेदन कर चुके और नए नक्शों के मामलों के निस्तारण के लिए केडीए 15 जुलाई से 17 जुलाई तक मानचित्र अदालत आयोजित करेगा। केडीए परिसर में आयोजित होने वाली इस अदालत में नक्शे को मंजूरी मिलते और शुल्क जमा होते ही नक्शा पास कर दिया जाएगा। संशोधित बाइलॉज के प्रावधानों के अंतर्गत भी आवेदन किए जा सकते हैं। मनचाहे नक्शों के लिए केडीए में मौजूद मानचित्र पुस्तिका भी खरीदी जा सकती है।
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15 दिनों में दें ईडब्ल्यूएस फ्लैट
मंडलायुक्त ने झींझक में बनाए गए कांशीराम आवास योजना के बाकी बचे फ्लैटों का आवंटन 15 दिनों में करने के निर्देश दिए। झकरकटी पर रेलवे की जमीन होते हुए तत्कालीन केडीए अधिकारियों द्वारा आवासीय नक्शे पास करने के मामले में शासन से निर्देश लेने के लिए पत्र लिखने को कहा।
प्लॉट पर अधिकतम बन सकेंगे 20 फ्लैट
150 वर्गमीटर से 2000 वर्गमीटर के प्लॉट पर बिल्डर अब 12 के बजाए अधिकतम 20 फ्लैट बना सकेंगे। साथ ही बिल्डरों को विकास शुल्क के रूप में सर्किल रेट का 10 फीसदी भुगतान भी नहीं करना होगा। क्रय योग्य एफएआर की कीमतों में भी कमी की गई है। बढ़े एफएआर से बिल्डर सामुदायिक सुविधाओं के लिए ज्यादा जगह का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे फ्लैटों के दामों में कमी आएगी।
100 फीसदी बेसमेंट, सील इमारतें खुलेंगी
अभी तक आवासीय में 100 से 500 वर्गमीटर में सिर्फ 20 फीसदी बेसमेंट ही अनुमन्य था। अब लोग 100 फीसदी बेसमेंट बना सकेंगे। इस कारण सील हुई सैकड़ों इमारतों के खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। इसी तरह अब साइकिल और दोपहिया वाहनों की पार्किंग का प्रावधान अनिवार्य है।
पुराने मकानों को भी फायदा
पुराने बने घर में अतिरिक्त फ्लोर या अन्य किसी प्रकार का निर्माण कर लेने वाले शहरवासियों को भी दोगुने एफएआर की सुविधा मिलेगी। ऐसे शहरवासी नक्शे का आवेदन कर, कंपाउंडिंग शुल्क जमाकर निर्माणों को वैध कर सकेंगे।
केडीए के चक्करों से राहत
पांच वर्षों तक निर्माण न करने पर नए सिरे से नक्शा पास कराना पड़ता है। अब तक एक-एक साल में अधिकतम तीन बार नक्शा पास कराया जा सकता था। नए प्रावधानों में एक ही बार में तीन साल के लिए नक्शा पास हो जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग कांसेप्ट पर निर्माण करने वालों को पांच फीसदी मुफ्त अतिरिक्त एफएआर मिलेगा। इसके लिए प्रोजेक्ट में जल, वायु और रोशनी का पर्यावरण के मानकों के मुताबिक प्रयोग करना होगा।
सुदृढ़ीकरण शुल्क में भी राहत
नक्शा पास कराते समय लिए जाने वाले सुदृढ़ीकरण-सबडिवीजन चार्ज में राहत मिली है। 36 रुपये वर्गमीटर की दर से सुदृढ़ीकरण शुल्क लिया जाता था। इसे माफ कर दिया गया है। आवासीय के लिए सबडिवीजन चार्ज 2.5 फीसदी की जगह एक और व्यावसायिक के लिए 5 फीसदी की जगह दो फीसदी होगा। यह डीएम सर्किल रेट के आधार पर लिया जाता है।
न्यू ट्रांसपोर्ट नगर के नक्शे तैयार
केडीए ने न्यू ट्रांसपोर्ट नगर योजना के मानक मानचित्र स्वीकृत कर दिए हैं। इसके अंतर्गत योजना के 30, 90, 200, 250, 450, 1000, 1800 वर्गमीटर के भूखंडों का आवंटन होना है। केडीए ने इस सभी श्रेणियों के नक्शे तैयार कर लिए हैं। योजना में भूखंड खरीदने वाले तय नक्शों में अपनी पसंद का नक्शा चुनकर केडीए से पास करा सकते हैं।
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