अमर उजाला ने शनिवार को पड़ताल की, तो इस हॉस्टल में न तो बोर्ड लगा था और न नोटिस चस्पा मिला। मामले की सुनवाई 30 जून को थी। अब केडीए ने दूसरा नोटिस जारी किया है। अवैध निर्माणकर्ता भवन स्वामी को 19 जुलाई को मुख्य अभियंता रोहित खन्ना के कार्यालय में जवाब दाखिल करने के लिए बुलाया गया है।
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार नियमानुसार तीन नोटिस जारी करने पर भी संतोषजनक जवाब और निर्माण वैध होने संबंधी दस्तावेज नहीं मिले, तो अवैध निर्माण खुद ध्वस्त करने के लिए नोटिस दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया गया तो केडीए ध्वस्त करेगा। इसका पूरा खर्च निर्माणकर्ता से वसूला जा सकता है।