सबसे पहले 14 अक्तूबर को मुकदमा अपराध संख्या 43 में मुख्तार की जमानत स्वीकृत हुई इसके बाद 19 अक्तूबर को अपराध संख्या 42 और 3 नवंबर को अपराध संख्या 44 में भी मुख्तार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।
इसी बीच बेकनगंज पुलिस ने आठ मुकदमों के गैंगचार्ट के आधार पर मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी एक मुकदमा अपराध संख्या 53 दर्ज कर लिया था। इसके कारण मुख्तार की रिहाई अटक गई थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
आठ दिसंबर को हाईकोर्ट ने इस मामले में भी मुख्तार को दो जमानतें और निजी मुचलका दाखिल करने पर जमानत पर रिहाई के आदेश कर दिए थे। मुख्तार ने निचली अदालत में जमानतें दाखिल कर दीं। जमानतों के सत्यापन के बाद गुरुवार को कोर्ट ने मुख्तार का रिहाई परवाना जारी किया और देर शाम मुख्तार की जेल से रिहाई हो गई।