जीएसटी नियमों में बड़े संशोधन पर गोष्ठी
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कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में जीएसटी कानून और नियमों में संशोधन विषय पर गोष्ठी हुई। वक्ताओं ने कहा कि जीएसटी सुधार में करमुक्त वस्तुओं के 21 सितंबर 2025 के स्टॉक में निहित आईटीसी धारा 18 (4) के तहत आईटीसी 03 फार्म में विवरण पोर्टल में अपलोड कर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी करनी होगी। अधिवक्ता श्याम धवन ने कहा कि जीएसटी 2.0 कर सुधारों में टैक्स की कमी की गई। अनेक वस्तुओं में करमुक्त 22 सितंबर 2025 से घोषित कर दी गई है।
पूर्व में उच्च दर से जमा की गई इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ यथावत मिलता रहेगा। इसके अलावा अब हर महीने में देय कर में से ढाई लाख तक इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ का समायोजन करने वाले कारोबारियों को तीन दिन के भीतर जीएसटी पंजीयन जारी कर दिया जाएगा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड और निर्यात के रिफंड की 90 फीसदी धनराशि रिस्क मैनेजमेंट के तहत शीघ्र जारी कर दी जाएगी। प्रथम अपील और द्वितीय अपील अधिकरण में केवल पेनाल्टी का आदेश पारित होने की दशा में 10 फीसदी प्री-डिपॉजिट करने पर ही अपील दाखिल की जा सकेगी।