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Kanpur: जीएसटी नियमों में बड़े संशोधन पर गोष्ठी का आयोजन, आईटीसी वापसी और अपील में प्री-डिपॉजिट पर चर्चा

Sat, 22 Nov 2025 09:40 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की गोष्ठी में जीएसटी कानून के नए संशोधनों पर चर्चा हुई। इसमें करमुक्त वस्तुओं पर आईटीसी वापसी, अपील के लिए 10% प्री-डिपॉजिट, और 2 करोड़ टर्नओवर तक वार्षिक रिटर्न से छूट के नियम बताए गए।
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जीएसटी नियमों में बड़े संशोधन पर गोष्ठी - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में जीएसटी कानून और नियमों में संशोधन विषय पर गोष्ठी हुई। वक्ताओं ने कहा कि जीएसटी सुधार में करमुक्त वस्तुओं के 21 सितंबर 2025 के स्टॉक में निहित आईटीसी धारा 18 (4) के तहत आईटीसी 03 फार्म में विवरण पोर्टल में अपलोड कर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी करनी होगी। अधिवक्ता श्याम धवन ने कहा कि जीएसटी 2.0 कर सुधारों में टैक्स की कमी की गई। अनेक वस्तुओं में करमुक्त 22 सितंबर 2025 से घोषित कर दी गई है।

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पूर्व में उच्च दर से जमा की गई इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ यथावत मिलता रहेगा। इसके अलावा अब हर महीने में देय कर में से ढाई लाख तक इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ का समायोजन करने वाले कारोबारियों को तीन दिन के भीतर जीएसटी पंजीयन जारी कर दिया जाएगा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड और निर्यात के रिफंड की 90 फीसदी धनराशि रिस्क मैनेजमेंट के तहत शीघ्र जारी कर दी जाएगी। प्रथम अपील और द्वितीय अपील अधिकरण में केवल पेनाल्टी का आदेश पारित होने की दशा में 10 फीसदी प्री-डिपॉजिट करने पर ही अपील दाखिल की जा सकेगी।

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90 दिन के अंदर ही अपील प्रस्तुत करनी होगी
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का जीएसटी वार्षिक रिटर्न दो करोड़ सालाना टर्नओवर होने पर नहीं दाखिल करना पड़ेगा। ताजा निर्देशों के तहत अब ईंट भट्ठों का सर्वेक्षण होगा। गोष्ठी के चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि जीएसटी अधिकरण के समक्ष अपील 30 जून 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी। शर्त यह है कि प्रथम अपील या रिवीजन का आदेश 31 मार्च 2026 या उसके पूर्व में पारित किया गया हो। इसके बाद 90 दिन के अंदर ही अपील प्रस्तुत करनी होगी।
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