पुलिस ने जांच कराई, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई। इसी आधार पर पुलिस ने खुशी को जेल भेजकर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को खुशी जेल से रिहा हुई। वहीं, रवि ने मीडिया में बयान दिया कि पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें खुशी को भारत का नागरिक बताया था।
एसीपी गोविंद नगर ने बताया कि खुशी मूलरूप से बांग्लादेश की रहने वाली है। विदेशी अधिनियम के तहत ही उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई थी। उसको भारत का नागरिक नहीं बताया गया है। उसके पति ने महिला के भारतीय होने का किया था दावा, जो फर्जी निकला है। पुलिस इस संबंध में अपील करने की तैयारी कर रही है।