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Kanpur: धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले को जमानत नहीं, पीड़िता बोली- शादी का झांसा देकर बनाए थे संबंध

Sat, 05 Jul 2025 04:57 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: पीड़ित ने आरोप लगाया था कि कोरोना काल में जावेद ने उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। कल्याणपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया, तो समझौता हो गया था। इसके बाद जावेद ने दूसरी लड़की से शादी कर ली।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले काकादेव निवासी जावेद खान की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रघुबर सिंह ने खारिज कर दी है। रावतपुर थानान्तर्गत हितकारी नगर निवासी महिला ने 28 मई को जावेद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि कोरोना काल में जावेद ने उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए।

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कल्याणपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया तो समझौता हो गया था। इसके बाद जावेद ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। उसके दो बच्चे भी हो गए। इसके बावजूद वह बेटी पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा है। कहता है मेरे धर्म में चार शादी हो सकती हैं। जावेद को जेल भेजा गया था, जिसके बाद उसने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अर्जी खारिज कर दी।

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