कानपुर में आठ साल की मुंहबोली भांजी से दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय ने उम्रकैद और दो लाख दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। बिहार के पुर्निया की रहने वाला आठ वर्षीय बच्ची अपने परिवार के साथ अगस्त 2023 में कानपुर आई थी।
मां-बाप व चार बच्चों का परिवार जूही गढ़ा में किराये पर रहने लगा। पड़ोस में रहने वाले लखन को बच्ची मामा कहती थी। 18 सितंबर 2023 को लखन उर्फ लाखन बच्ची को चॉकलेट-चिप्स दिलाने का झांसा देकर जंगल ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची ने सारी घटना मां-बाप को बताई तो गांव वालों ने लखन को दबोच लिया।