कानपुर शहर में मंगलवार से लागू संपूर्ण लॉकडाउन 14 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन के फैसले के अनुसार संपूर्ण लॉकडाउन में परचून की दुकानों से फुटकर बिक्री नहीं होगी। सब्जी, फल मंडी से भी फुटकर बिक्री की अनुमति नहीं रहेगी।
वहीं, दूधिया, मिल्क पार्लर, दूध-ब्रेड की दुकान, सब्जी व फल के ठेले मुख्य मार्ग या बाजारों में बिक्री नहीं कर सकेंगे। उन्हें मोहल्लों में बिक्री की अनुमति रहेगी। इसके अलावा अन्य किसी भी वस्तु की जरूरत हो तो अपने क्षेत्र के दुकानदार को फोन कर होम डिलीवरी करा सकते हैं। इसी तरह पत्र वितरक भी पूर्व की भांति समाचारपत्र बांट सकेंगे। लॉकडाउन एरिया में सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी की जाएगी।
इनमें नहीं लागू होगा संपूर्ण लॉकडाउन
मेडिकल स्टोर, डॉक्टर, नर्सिंग होम, होलसेल की राशन और दवा दुकानें, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, सरकारी कर्मचारी, आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे कर्मचारी, आवश्यक वस्तुओं की निर्माण इकाइयां, गैस, पैट्रोल पंप पर संपूर्ण लॉकडाउन लागू नहीं होगा। इनके कर्मचारी अपने परिचय पत्र या पास का इस्तेमाल कर आवागमन कर सकेंगे।