अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या करने वाले पति को अपर जिला जज प्रथम सुदामा प्रसाद ने उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पति ने शव को बक्से में छिपा दिया था। बदबू आने पर पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद किया था।
बर्रा थानान्तर्गत जरौली निवासी सतीश श्रीवास्तव ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी मधु को विवाद के बाद 21 मार्च 2021 को मारा पीटा। दीवार पर सिर लग जाने के कारण वह बेहोशी की हालत में हो गई तो गला दबाकर हत्या कर दी थी। शव को घर में ही एक बक्से में बंद करके रख दिया और दो दिन तक मधु को गुमशुदा बताकर उसे ढूंढने का नाटक करता रहा। मधु के शव को सतीश ठिकाने लगाने की फिराक में था लेकिन मौका नहीं लग सका। उधर दो दिन तक शव घर में रखे रहने से बदबू आने पर 23 मार्च को पड़ोसियों ने थाने में सूचना दे दी। पुलिस घर पहुंची तो घर में ताला लटका था।