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Kanpur: गर्भवती की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, शराब के लिए रुपये न देने पर पत्नी को पीटता था

Sat, 26 Nov 2022 10:59 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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शराब के लिए रुपये न देने पर गर्भवती पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर देने वाले पति को अपर जिला जज 16 जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। धर्मेंद्र सिंह ने बहन विमला की शादी पनकी थानाक्षेत्र के ग्राम पतेहुरी निवासी श्याम सिंह से 14 जुलाई 2003 को की थी।

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श्याम सिंह नशेबाज था और आए दिन शराब के लिए पैसे न देने पर विमला को पीटता था। विमला के चार लड़के व एक लड़की थीं। धर्मेंद्र ही सबको खर्च के लिए रुपये देता था। 20 अक्तूबर 2018 की सुबह श्याम के पिता भगवान सिंह ने धर्मेंद्र को फोन कर विमला की हत्या की सूचना दी। धर्मेंद्र बहन की ससुराल पहुंचा तो पता चला कि श्याम ने गला काटकर विमला की हत्या कर दी थी।

धर्मेंद्र ने पनकी थाने में श्याम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी दिनेश अग्रवाल व विशेष लोक अभियोजक पंकज त्रिपाठी ने बताया कि अभियोजन की ओर से मृतका के भाई धर्मेंद्र, मां विनेशा व विमला के बेटे शिवांश समेत दस गवाह पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने श्याम को दोषी मानकर सजा सुनाई।
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कोर्ट ने आठ साल के शिवांश को गवाही के लिए बुलाया तो उसने पिता के पक्ष में बयान दिया। कहा कि तीन-चार लोग घर में आकर मां को मार गए। पापा सो रहे थे हमने जगाया लेकिन जगे नहीं थे। बच्चा अपने बाबा के घर में ही रह रहा था इसलिए अभियोजन ने शिवांश की गवाही को संदेहास्पद बताया। कोर्ट ने भी अभियोजन के तर्क को स्वीकार कर लिया।

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