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कानपुर: केडीए को मिली 1.26 अरब की जमीन, तीन मामलों में जनपद न्यायाधीश के फैसले को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

Wed, 28 Oct 2026 11:17 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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केडीए - फोटो : अमर उजाला
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जवाहरपुरम आवासीय योजना की अर्बन लैंड सीलिंग भूमि के तीन मामलों में हाईकोर्ट ने कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व में जनपद न्यायाधीश की ओर से दिए गए तीन फैसलों को निरस्त कर दिया। इससे ग्राम बारासिरोही स्थित कुल 32,550 वर्गमीटर भूमि केडीए को मिल गई है। सर्किल रेट के अनुसार इसकी कीमत 1,26,61,95,000 रुपये है।
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केडीए के विशेष कार्याधिकारी (विधि) सत शुक्ला ने बताया कि केडीए बनाम राम अवतार पाल व अन्य मामले में जनपद न्यायाधीश की अदालत से प्रतिकूल आदेश आने के बाद हाईकोर्ट में अपील की गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूर्व का फैसला निरस्त कर केडीए के पक्ष में आदेश दिया। इस मामले में 6,632 वर्गमीटर भूमि शामिल है, जिसका सर्किल रेट 38,900 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से मूल्य 25,79,84,800 रुपये है।

इसी तरह हाकिम सिंह व अन्य के मामले में सीलिंग अपील का फैसला केडीए के विरुद्ध आया था। हाईकोर्ट ने इसे निरस्त करते हुए 16,676 वर्गमीटर भूमि प्राधिकरण के पक्ष में कर दी। इसका मूल्य 64,86,96,400 रुपये है। तीसरे मामले में केडीए बनाम मोहन सिंह व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने जनपद न्यायाधीश का फैसला पलट दिया। इससे 9,242 वर्गमीटर भूमि केडीए के पक्ष में हो गई, जिसकी कीमत 35,95,13,800 रुपये है। तीनों भूखंड जवाहरपुरम आवासीय योजना में चिह्नित हैं।
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