सीजेएम सूरज मिश्रा ने रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अधिवक्ता धीरज उपाध्याय उर्फ दीनू को 25 जून तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रखने के आदेश दिए हैं। फजलगंज में एक दुकान पर कब्जा करने के मामले में दर्ज मुकदमे में दीनू आरोपी है।
कौशलपुरी निवासी सुरेंद्र सिंह ने अपने बेटे अरविंदर, बहू मनमीत कौर और पौत्र अमनदीप के खिलाफ साथियों के साथ मिलकर जबरन उनकी दुकान पर कब्जा करने, लगभग 60 लाख का माल हड़प लेने और कैश बाक्स लूटने के मामले में 16 सितंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में विवेचना के दौरान अधिवक्ता दीनू और नीरज दुबे का नाम सामने आया था।