नहीं शुरू हो पा रही है मुकदमे की सुनवाई
इस कारण उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी। दो सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से यही तर्क रखा गया था कि गैंगस्टर के मुकदमे में आरोपी चार्ज नहीं बनने दे रहे। बेवजह के प्रार्थना पत्र देकर मुकदमे को लंबित कर रहे हैं। मुकदमे की सुनवाई नहीं शुरू हो पा रही है। इसके बाद ही महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी, कानपुर जेल में बंद रिजवान सोलंकी और इसराइल आटे वाला की 17 सितंबर को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में पेशी हुई थी।
हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत मंजूर कर ली
जमानत पर रिहा चल रहे बाकी आरोपी शौकत अली, मो. शरीफ, अज्जन उर्फ एजाज और मुर्सलीन खान उर्फ भोलू भी कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट ने आरोप तय कर दिया था। इसके बाद से ही हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पर आरोपियों को जमानत मिल जाने की संभावना प्रबल हो गई थी। हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने आदेश रिजर्व कर रखा था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत मंजूर कर ली।