इन नोटिस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें
कुछ ऐसे करदाताओं को भी जीएसटीआर-3ए नोटिस जारी किए गए हैं। जिनका पंजीकरण वित्तीय वर्ष 2024-25 से पहले ही रद्द हो चुका था या जिन्होंने रिटर्न पहले दाखिल कर दिए थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जीएसटीएन की तकनीकी टीम इस समस्या की जांच कर रही है और इसे ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इस तरह की त्रुटियां भविष्य में न हो इसके लिए सिस्टम में सुधार किए जा रहा है। जिन करदाताओं ने पहले ही फॉर्म जीएसटीआर-4 दाखिल कर दिया है या जिनका जीएसटी पंजीकरण वित्तीय वर्ष 2024-25 से पहले रद्द हो चुका है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे इन नोटिस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें।