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Kanpur Farmer Suicide: फरार बब्लू को नहीं मिली अग्रिम जमानत, एडीजीसी का तर्क- सुसाइड नोट में लिखा है नाम

Thu, 09 Nov 2023 01:15 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह ने तर्क रखा कि सुसाइड नोट में बब्लू का नाम है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। वह विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
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kanpur farmer suicide case - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर में किसान बाबू सिंह के भतीजे जितेंद्र के रिश्तेदार बब्लू यादव की अग्रिम जमानत अर्जी अपर जिला जज 24 अंशुमान पटनायक ने खारिज कर दी है। चकेरी निवासी किसान बाबू सिंह ने 9 सितंबर 2023 की सुबह रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर जान दे दी थी। बाबू ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था।

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बाबू की पत्नी ने चकेरी थाने में भाजपा नेता डॉ.प्रियरंजन अंशू दिवाकर, बब्लू यादव, राहुल जैन, मधुर पांडे, शिवम सिंह चौहान, जितेंद्र यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि पति की लगभग सात करोड़ रुपये कीमत की साढ़े छह बीघा जमीन को इन लोगों ने षड़यंत्र करके धोखे से रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन रुपया नहीं दिया।
इससे परेशान होकर बाबू ने खुदकुशी कर ली। मामले में राहुल जैन और मधुर साहू को जेल भेजा गया था जबकि बाकी आरोपी अब तक फरार चल रहे हैं। बब्लू यादव ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। बब्लू की ओर से झूठा फंसाए जाने का तर्क रखा गया। कहा कि सुसाइड नोट में बाबू सिंह के जो हस्ताक्षर हैं और रजिस्ट्री में जो हस्ताक्षर हैं वह दोनों अलग हैं।

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सुसाइड नोट में बब्लू का नाम है
एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह ने तर्क रखा कि सुसाइड नोट में बब्लू का नाम है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। वह विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मृतक की पत्नी व बेटियों के बयान में भी बब्लू का नाम आया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने बब्लू की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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