सुसाइड नोट में बब्लू का नाम है
एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह ने तर्क रखा कि सुसाइड नोट में बब्लू का नाम है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। वह विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मृतक की पत्नी व बेटियों के बयान में भी बब्लू का नाम आया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने बब्लू की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।