कानपुर में जिलाधिकारी कोर्ट ने दो मामलों में 33 लाख रुपये की स्टांप चोरी पकड़ी है। कोर्ट ने जुर्माना लगाकर वसूली करने के निर्देश दिए हैं। दोनों जमीन का सत्यापन कराने के बाद कम स्टांप पाए गए थे। शिवपुरी के रहने वाले अमित ने किदवईनगर एम ब्लॉक निवासी अतुल गुप्ता से जमीन खरीदी थी। यह जमीन रूमा में एनएच-दो हाईवे किनारे थी। बगल में एक गेस्ट हाउस है।
एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार ने टीम भेजकर जमीन की जांच कराई। डीएम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो 13 लाख रुपये के स्टांप कम मिले, जिस पर 1.85 लाख निबंधन शुल्क लगाया गया है। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। वहीं, दूसरे मामला पनकी के गंगागंज का है। सहकारी गृह निर्माण समिति की सचिव विमला यादव की जमीन रावतपुर गांव निवासी देशराज सिंह ने खरीदी थी।
सहायक निरीक्षक निबंधन ने जांच में जमीन अकृषिक पाई। डीएम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान 20 लाख के स्टाम्प कम निकले, जिस पर कोट ने निबंधन शुल्क को 1.5 फीसदी ब्याज के साथ जमा करने के निर्देश दिए। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।