दोनों की ओर से दाखिल की गई थी जमानत अर्जी
इसी मामले में पुलिस ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारी कल्याणपुर के साहब नगर निवासी आशीष कुमार शर्मा और बर्रा-दो निवासी साहिल विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।
खातों में 54 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया
अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी ने तर्क रखा कि यह लोग बैंक की मिलीभगत व सहअभियुक्तों के सहयोग से भोले-भाले लड़कों के फर्जी बैंक खाते खुलवाते थे और साइबर फ्रॉड से प्राप्त धन को उस खाते के माध्यम से ट्रेडिंग करते थे। खातों में 54 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। कोर्ट ने गंभीर अपराध मानकर दोनों की अर्जियां खारिज कर दीं।