कानपुर देहात। अकबरपुर क्षेत्र में 24 साल पहले तेज रफ्तार बस की टक्कर से छात्र की मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने बस चालक को दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
बरौर क्षेत्र के गजाका पुरवा गांव निवासी देवीप्रसाद का बेटा पुष्पेंद्र अकबरपुर इंटर कॉलेज में पढ़ता था। सन 1998 में वह कॉलेज से घर लौट रहा था। अकबरपुर चौराहे के पास कानपुर से औरैया की तरफ जा रही तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी।
हादसे में पुष्पेंद्र की मौत हो गई थी। मामले में पिता देवी प्रसाद ने बस चालक औरैया के ब्रह्मनगर नई बस्ती निवासी राजेंद्र के खिलाफ अकबरपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने कोर्ट में राजेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई सीजेएम शिवानंद की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को कोर्ट ने बस चालक को पुष्पेंद्र की मौत का दोषी मानते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई।
सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।