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कानपुर देहात : रिटायर्ड फौजी की हत्या में पिता-पुत्र समेत पांच को आजीवन कारावास

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कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के बहिरी उमरी गांव में 14 जून 2016 को सेवानिवृत्त फौजी की छत पर सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही थी।
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बुधवार को कोर्ट ने घटना के दोषी पिता-पुत्र समेत पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बहिरी उमरी गांव निवासी सेवानिवृत्त फौजी रणधीर सिंह की 14 जून 2016 को घर की छत पर सोने के दौरान कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी।
बेटी दीक्षा ने गांव के ही कुलदीप सिंह, उसके बेटे सौरभ व परिवार के अतुल सिंह, सुशील सिंह, चंद्रभान सिंह पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई जिला जज अनिल कुमार झा की कोर्ट में चल रही थी।
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पुलिस ने केवल सौरभ के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान वादी दीक्षा ने बयान के बाद अभियोजन की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर अन्य चारों अभियुक्तों को न्यायालय ने तलब किया था और उन्हें भी मामले में आरोपी बनाया। पुलिस ने जो गवाह बनाए थे वह पक्षद्रोही हो गए थे।
वहीं वादी दीक्षा ने कहा कि अभियुक्त घटना से पहले शाम को हत्या करने की धमकी देकर गए थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आलाकत्ल की फोरेंसिक रिपोर्ट व अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सभी अभियुक्तों को दोषी पाया। बुधवार को सभी पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को एक लाख 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजू पोरवाल व सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा ने बताया कि वादी के अलावा किसी गवाह ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। मामले में अभियोजन की दलीलों व परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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