कानपुर देहात। भवन निर्माण उपकर जमा न करने पर अपर श्रमायुक्त कानपुर कार्यालय की ओर से जैनपुर, कानपुर देहात के एक निजी स्कूल मालिक और खलीलपुर जैनपुर के एक भवन स्वामी की आरसी जारी की गई है। स्कूल मालिक से 8.80 लाख रुपये व अन्य भवन स्वामी से 72 हजार रुपये से अधिक की वसूली होनी है।
उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में भवन निर्माण की कुल लागत का एक फीसदी कर जमा होता है। वहीं अन्य सेवाओं के लिए भी कर वसूली का नियम है। जैनपुर स्थिति सीएचएस एजूकेशन सेंटर के मालिक ने अपर श्रमायुक्त कार्यालय से नोटिस मिलने के बाद भी निर्धारित कर जमा नहीं किया। अपर श्रमायुक्त ने बकाया 880430 रुपये की वसूली के लिए सीएचएस एजूकेशन सेंटर के मालिक की आरसी जारी की है।
वहीं, खलीलपुर, जैनपुर निवासी नमित अग्रिहोत्री से भवन निर्माण उपकर के बकाया 72867 रुपये की वसूली के लिए आरसी जारी हुई है। अपर श्रमायुक्त एसपी शुक्ल ने आरसी वसूली के लिए डीएम को भेजी है। डीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि तहसीलदार अकबरपुर को बकाया राजस्व की वसूली कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।